हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना 2023: Haryana Mukhyamantri Awas Yojana | Registration | Apply | Last Date

Mukhyamantri Awas Yojana Haryana : हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 20 दिसंबर, 2020 को की थी और 13 सितंबर, 2021 से शुरू हुई। इस योजना को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना का लक्ष्य उन लोगों के लिए अपने घर का सपना पूरा करना है जिनके नाम पर पक्का घर नहीं है। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के मॉडल पर आधारित है, जो सभी के लिए आवास के लिए केंद्र सरकार की योजना है।

Table of Contents

Haryana Mukhaymantri Awas Yojana 2023

 योजना का नाम Haryana Mukhyamantri Awas Yojana
 शुरू की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
 लाभार्थी राज्य के बेसहारा व जरूरतमंद नागरिक
 उद्देश्य बेसहारा लोगों को आवास प्रदान करना
 श्रेणी राज्य सरकार योजनाएं
 राज्य हरियाणा
साल2023
 आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
 अधिकारिक वेबसाइटhttps://hfa.haryana.gov.in/

 

योजना का उद्देश्य (Mukhyamantri awas Yojana Objevtive)

योजना का उद्देश्य हरियाणा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्के मकान या प्लॉट उपलब्ध कराना है। इस योजना से लाभार्थियों के जीवन स्तर और गरिमा में भी सुधार होगा। यह योजना राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान देगी।

योजना के घटक(Mukhyamantri awas Yojana Components )

इस योजना के दो घटक हैं: शहरी और ग्रामीण। शहरी घटक को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना कहा जाता है, जो नगरपालिका क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को कवर करेगी। ग्रामीण घटक को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना कहा जाता है, जो गैर-नगरपालिका क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को कवर करेगी। यह योजना लाभार्थियों को उनकी पसंद और उपलब्धता के आधार पर या तो पक्का घर या जमीन का एक भूखंड प्रदान करेगी।

योजना के लक्षित लाभार्थी(Mukhyamantri awas Yojana Target Beneficiaries)

योजना के लक्षित लाभार्थी वे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और जिनके नाम पर किसी भी सरकारी या निजी योजना के तहत पक्का मकान नहीं है। लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र (परिवार आईडी) योजना के तहत भी पंजीकृत होना चाहिए, जो हरियाणा में प्रत्येक परिवार के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या है। लाभार्थियों को भी निम्नलिखित श्रेणियों में से एक से संबंधित होना चाहिए:

• अनुसूचित जाति

• अनुसूचित जनजाति

• अन्य पिछड़ा वर्ग

• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

• अल्पसंख्यक

• दिव्यांग

• विधवाएँ

• अनाथ

• निराश्रित

• बेघर

• खानाबदोश.

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योजना के लिए पात्रता (Mukhyamantri awas Yojana Eligibility)

योजना के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

• लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।

• लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) नंबर होना चाहिए।

• लाभार्थी के पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए।

• लाभार्थी के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नंबर होना चाहिए।

• लाभार्थी के पास किसी भी सरकारी या निजी योजना के तहत उनके नाम पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।

• लाभार्थी ने किसी सरकारी या निजी स्रोत से कोई अन्य आवास लाभ नहीं लिया हो।

• लाभार्थी को ऊपर उल्लिखित लक्ष्य श्रेणियों में से एक से संबंधित होना चाहिए।

• लाभार्थी की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज(Mukhyamantri awas Yojana Required Documents)

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:

• परिवार पहचान पत्र (परिवार पहचान पत्र) कार्ड

• आधार कार्ड

• बैंक पासबुक

• आय प्रमाण पत्र

• जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

• विकलांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

• मृत्यु प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

• बेघर होने का प्रमाण (यदि लागू हो)

• भूमि स्वामित्व का प्रमाण (यदि लागू हो)।

योजना के लाभ एवं विशेषताएं(Mukhyamantri awas Yojana Benefits and features)

योजना के लाभ और विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• यह योजना हरियाणा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर या प्लॉट प्रदान करेगी।

• यह योजना पक्के मकानों के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति यूनिट और भूखंडों के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति यूनिट की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

• यह योजना एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को प्रति यूनिट 50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी।

• यह योजना दिव्यांग लाभार्थियों को प्रति यूनिट 50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी।

• यह योजना महिला प्रधान परिवारों के लिए प्रति यूनिट 50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी।

• यह योजना हरित भवनों के लिए प्रति यूनिट 50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी।

• यह योजना लाभार्थियों को मुफ्त बिजली और पानी का कनेक्शन प्रदान करेगी।

• यह योजना लाभार्थियों को पांच साल तक मुफ्त रखरखाव प्रदान करेगी।

• यह योजना लाभार्थियों को तकनीकी सहायता और गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करेगी।

• यह योजना लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन और निगरानी प्रणाली प्रदान करेगी।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया(Mukhyamantri awas Yojana Apply Online)

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:

• लाभार्थी सभी के लिए आवास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [https://hfa.haryana.gov.in/ ] के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

• लाभार्थी अपने संबंधित नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिका समितियों या ग्राम पंचायतों के माध्यम से ऑफ़लाइन भी आवेदन कर सकते हैं।

• लाभार्थियों को आवेदन पत्र में अपने व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक विवरण, आय विवरण, श्रेणी विवरण, प्राथमिकता विवरण और बैंक विवरण भरना होगा।

• लाभार्थियों को आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड या संलग्न करने होंगे।

• लाभार्थियों को आवेदन पत्र जमा करना होगा और एक पुष्टिकरण रसीद प्राप्त करनी होगी।

• लाभार्थियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने आवेदन के सत्यापन और अनुमोदन के लिए इंतजार करना होगा।

• लाभार्थियों को शहरी क्षेत्रों के लिए 100 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50 रुपये का मामूली पंजीकरण शुल्क देना होगा।

• लाभार्थियों को आवंटन के समय पक्के मकानों के लिए 10,000 रुपये और भूखंडों के लिए 5,000 रुपये की टोकन राशि का भुगतान करना होगा।

• लाभार्थियों को शेष राशि का भुगतान अपनी सुविधा के अनुसार आसान किश्तों में करना होगा।

हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

उत्तर: योजना की आधिकारिक वेबसाइट [https://hfa.haryana.gov.in/ ] है।

प्रश्न: योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर, 2023 है।

प्रश्न: मैं अपने आवेदन की स्थिति कैसे जांच सकता हूं?

उत्तर: आप [https://hfa.haryana.gov.in/]] पर जाकर या 0172-2585852,0172-2568687,0172-2567233 पर कॉल करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं

प्रश्न: मैं किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए विभाग से कैसे संपर्क कर सकता हूं?

उत्तर: आप विभाग से hfa.harana@gmail.com पर ईमेल करके या 0172-2585852,0172-2568687,0172-2567233 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

प्रश्न: मैं योजना के बारे में अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

उत्तर: आप योजना के बारे में अधिक जानकारी [ https://hfa.haryana.gov.in/] पर जाकर या योजना दिशानिर्देश पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं।

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